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सोशल मीडिया पर प्रकाशित फोटो को जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, किया निलंबित,अपर जिला पंचायतराज अधिकारी को मिली जांच।
गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर 30 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशों को अक्षरश:पालन करने अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में दिनांक 29.03.2024 को विभिन्न सोशल मीडिया पर प्रकाशित / प्रसारित फोटो के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि श्री सुनील वर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा किसी पार्टी विशेष कार्यालय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक रूप से उक्त पार्टी में शामिल होकर पार्टी की गतिविधियो में सम्मिलित रहें हैं। दिनांक 16.03.2024 से आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है श्री सुनील वर्मा एक शासकीय कर्मचारी हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार शासकीय कर्मचारी के ऊपर मॉडल कोड आफ कन्डक्ट लागू है तथा इनके द्वारा उसका तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत इस प्रकार का कृत्य किये जाने के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सुनील वर्मा को एतद् द्वारा निलम्बित किया गया है तथा अपर जिला पंचायतराज अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।श्री सुनील वर्मा, कनिष्ठ सहायक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानो के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन व देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी, तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भी अनुमन्य होगा, जिन्हे निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये, कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। जिसके लिए प्रतिकर मत्ते अनुमन्य हैं।निलम्बन अवधि में श्री सुनील वर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय से सम्बद्ध रहेगें एवं बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे।