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अंबेडकर नगर 16 अप्रैल 2024।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में व्यय अनुवीक्षण, उड़न दस्ता टीम, स्थैतिक निगरानी टीम, एमसीएमसी एवं पेड न्यूज़, वीडियो निगरानी टीम की बैठक आयोजित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर, हेण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा, जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण या प्रकाशन करेंगे। यह ऐसे प्रेस की जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को दस्तावेज की प्रति के साथ घोषणा की प्रति सौंपने हेतु निर्देशित किया गया।मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति (एम०सी०एम०सी०) केबल नेटवर्क, रेडियो इत्यादि सहित इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया में नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है। पेड न्यूज प्रकाशित करने पर संबंधित मीडिया को चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में फेक न्यूज पर एमसीएमसी कमेटी को निगरानी करने के निर्देश दिए गए। तथा यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर यदि किसी प्रकार की भ्रामक खबर प्रकाशित/प्रसारित की जाती है तो निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशों के क्रम में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सहायक व्यय प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट / आदेश प्राप्त करे और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे में उचित रूप से दर्शाये।भ्रष्ट आचरण की शिकायत होने पर वह इसे शीघ्र कार्यवाही के लिए उड़नदस्तों को हस्तान्तरित करें और व्यय प्रेक्षक को तुरन्त सूचित करें। उड़न दस्ते प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दें।उडन दस्ता टीम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर कार्यवाही करेंगा। मतदाता को डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों / राजनीतिक दल द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों पर कार्यवाही करे।आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने के उपरांत, राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली प्रमुख रैलियों, सार्वजनिक बैठकों या अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल (वीएसटी) की सहायता से वीडियो ग्राफी करे।स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट स्थापित करेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी नजर रखेगा जॉच किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की निर्देश दिए गए। जाँच की जाने की सम्पूर्ण प्रकिया का वीडियो रिकार्ड करने के निर्देश दिए गए।वीडियो निगरानी टीमें व्यय से संबंधित सभी घटनाओं और साक्ष्यों को दर्ज करने में सक्षम होनी चाहिए। वीडियो निगरानी टीम को रिकॉर्डिंग के प्रारम्भ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वायस मोड) में रिकार्ड करने के निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक , अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी जिला सूचना अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।