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विधिक कार्रवाई के भी निर्देश, जांच में गड़बड़ी की पुष्टि पर डीएम ने लिया फैसला
ईओ के खिलाफ दर्ज होगा केस, चुनाव के बाद नए सिरे से शुरू होगी प्रक्रिया
आशा भारती नेटवर्क
अंबेडकर नगर। आदर्श आचार संहिता के बीच रात के अंधेरे में दो करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर खोलने के आरोप की जांच के बाद जिला प्रशासन ने टेंडर निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले में विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब रिटायर ईओ पर केस दर्ज करने की तैयारी है। कुछ अन्य लोग भी दायरे में आ सकते हैं।बिजली के खंभे लगाए जाने समेत अन्य कार्यों के लिए कई बार खींचतान का शिकार हो चुके लगभग दो करोड़ रुपये के टेंडर को बीते 30 अप्रैल की रात नौ बजे करीब खोल दिया गया था। उसी दिन शाम पांच बजे ईओ यदुनाथ रिटायर हो गए थे। जिला प्रशासन को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। रिटायर होकर घर जा चुके ईओ हालांकि सब कुछ नियम के अनुरूप होने का दावा करते रहे लेकिन प्रशासन की जांच में गड़बड़ी दर गड़बड़ी मिलती गई। एडीएम, एसडीएम, कोषाधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारी की टीम ने पिछले दो दिन इस गंभीर मामले में गहन जांच की। कई कर्मचारी बुलाए गए तो कई पत्रावली भी तलब हुईं। लंबी जांच के बाद प्रशासन ने पाया कि नियम के अनुरूप टेंडर नहीं खुला। टेंडर खोलने में कई नियमों को दरकिनार किया गया इस पर शुक्रवार देर शाम जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कड़ा फैसला लेते हुए पूरे टेंडर को ही निरस्त कर दिया। अब चुनाव बाद नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बताते चलें कि संबंधित कार्यों के टेंडर को लेकर ईओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष द्वारा पहले भी शिकायत हुई थी। उस समय भी डीएम ने सख्ती दिखाई थी। पर बाद में टेंडर फिर से मनमाने ढंग से खोल दिया गया था।शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने टेंडर निरस्त करने के साथ ही मामले में विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब नियमों का उल्लंघन करने और वित्तीय गड़बड़ी आदि के आरोप में केस दर्ज होगा। इसमें रिटायर हुए ईओ के अलावा कुछ और लोग भी दायरे में आ सकते हैं। कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।