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आशा भारती नेटवर्क
अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकर नगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में राजेश तिवारी, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, वृद्धाश्रम अकबरपुर से सत्यप्रकाश, प्रबन्धक, वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वंय सेवक एवं वृद्धजन द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण विषय पर जानकारी देते हुये बताया कि बुजुर्ग किसी भी परिवार के हो, वो गहरी जड़ होते है, जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। जिस तरह किसी पेड़ को मजबूत होने के लिये उसका जमीन में गहरी जड़ होना जरूरी है, जैसे किसी घर या बिल्डिंग को ऊंचाई में पंहुचाने के लिये गहरी नींव जरूरी है, उसी तरह परिवार को फलने-फूलने व एक साथ रहने के लिये बुजुर्ग की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन की इस अवस्था में देखरेख करने तथा उन्हें विशेष महसूस कराये जाने की आवश्यकता है वे हमारे समाज का खजाना है उन्होंने कठिन परिश्रम से राष्ट्र के विकास में सहायता की है आज के युवा उनके अनुभव से सीखकर राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं।
वृद्धाश्रम निरीक्षण के दौरान सचिव महोदय द्वारा वृद्धजनों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी एवं निराकरण का आश्वासन दिया गया। सचिव महोदय द्वारा वृद्धाश्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि वे वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों की नियमित स्वास्थय जांच करवायें तथा वृद्धजनों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं वृद्धावस्था पेंशन आदि बनवाने हेतु सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क करें तथा किसी प्रकार की समस्या हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पत्राचार करें। सचिव महोदय द्वारा पराविधिक स्वंय सेवको को भी वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की सहायता करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बुजुर्गों के अधिकारों के बावत बताया कि माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 एवं माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) बिल-2019 के तहत अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा ऐसे संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वह अपने संबन्धितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्तव है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।