इस न्यूज को सुनें
|
गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर 16 मई 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने हेतु स्कूली वाहन, प्राइवेट बसों की शत प्रतिशत उपलब्धता के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वाहन की उपलब्धता के संबंध में बैठक आयोजित किया गया। वाहन उपलब्धता संबंधी अब तक की तैयारियो के बारे में एआरटीओ द्वारा बिदुवार अवगत कराया गया कि अधिग्रहीत किए गए सभी वाहनों की तामीला वाहन स्वामियों को शत प्रतिशत करा दी गई है। वाहन अधिग्रहण आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गाड़ी न उपलब्ध कराने, अच्छी हालत या समय से न उपलब्ध कराने तथा आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 (क) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों के फिटनेस न हुए हो अथवा आगामी कुछ दिनों में समाप्त हो रहे हो वे सभी लोग अपने वाहनों का फिटनेस व अन्य कमियों को समय से दूर कर लें, जिससे सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 25 मई 2024 के मतदान में अपना वाहन दिए गए समय में उपलब्ध करा सकें। बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय, एआरटीओ तथा अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहे।