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आशा भारती नेटवर्क
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 13.07.2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज दिनांक 15.06.2024 को ए०डी०आर० भवन, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में श्री मोहन कुमार, माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्री-लिटिगेशन वाद नियत कर निस्तारित करवाने हेतु, सम्पूर्ण जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार हेतु एवं वादकारियों को जारी होने वाले नोटिसों की तामीला हेतु जनपद के विभिन्न विभागों से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नामित नोडल अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में श्रीमती रोशनी यादव, उपजिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर श्री सुरेश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर, श्री संतोष कुमार द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर, श्री विमल कुमार गुप्ता, अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अम्बेडकरनगर, मो० सज्जाद आलम, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर, उपस्थित आये।
माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, अम्बेडकरनगर द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नामित विभिन्न विभाग के नोडल अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित वादों के नोटिस ससमय कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें जिससे वादकारियों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी जा सके एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन वादो/प्रकरणों को नियत कर निस्तारित करायें एवं अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार कार्य करने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, अम्बेडकरनगर अम्बेडकरनगर द्वारा पुलिस विभाग को राष्ट्रीय लोक अदालत के शत-प्रतिशत नोटिस तामीला सुनिश्चित करने एवं जिला सूचना विभाग को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रभारी सचिव,