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एक बार फिर से मानवता को शर्मसार किया गया एक दरिंदे ने देश की राजधानी दिल्ली में। यहां गीता कॉलोनी इलाके में एक 25 साल की महिला के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। इस महिला को एक ई-रिक्शा चालक ने कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ क्रूरता पूर्वक बलात्कार किया है।
महिला के साथ दरिंदगी करने वाले ई-रिक्शा चालक का नाम मोहम्मद उमर है, जिसे पुलिस ने काफी प्रयास करके गिरफ्तार कर लिया है।
इनसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बारे में पुलिस कमीश्नर (नॉर्थ) मनोज कुमार मीणा का कहना है कि 26 मई को कोतवाली पुलिस थाने में लूटपाट संबंधी पीसीआर कॉल आई थी। पुलिस शिकायत सुन मौके पर पहुँची तो वहां एक महिला घायल अवस्था में थी, और उसके खून बह रहा था। बगल में महिला का तीन साल का बेटा भी था। तब पुलिस फौरन घायल महिला को अस्पताल लेकर गई। वहाँ उसकी मेडिकल जाँच हुई और सामने आया कि आरोपि ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है।
इसके बाद पीड़ित महिला ने अपनी सेहत में थोड़ा सुधार होने के बाद अपनी आप बीती बताई है। पीड़ित महिला ने बताया है कि वो बिहार की रहने वाली है और वह पंजाब में अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी। 26 मई को वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरी और सदर बाजार गई। लौटते समय जब उसने ई-रिक्शा किया तो ऑटो चालक ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई।
उसके बाद आरोपी महिला को अपने साथ एक सुनसान इलाके में ले गया। वहाँ पहले उसने महिला के साथ बलात्कार करने लगा, इस बीच जब महिला को होश आने लगा तो महिला ने इसका विरोध किया। तब मोहम्मद उमर नाम के आरोपि ने महिला को चुप कराने के लिए उसके सिर पर ईंट मार दी। ईंट के प्रहार से महिला दोबारा बेहोश हो गई और मोहमंद उमर दुष्कर्म करता रहा। होश में आने पर पीड़ित महिला को पता चला कि उसका फोन और 3000 रुपए भी गायब हैं।
पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। पता चला है की लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने एक बैट्री रिक्शा चालक की पहचान कर ली। उसके बाद मोहम्मद की ढूंढने का अभियान आरंभ किया गया और बहुत सारे रिक्शा मालिकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने आखिर दरिंदे मुहम्मद उमर को दबोच लिया।
पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उस से पीड़िता का फोन और अपराध में इस्तेमाल किया गया रिक्शा भी बरामद कर लिया है। मोहम्मद उमर के पकड़े जाने के बाद ये भी पता चला है की वो पहले भी लूटपाट के अपराध करता रहा है।
सारे प्रमाण जुटाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की धारा 376, 308, 328, 379 के अंतर्गत FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है।