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आशा भारती नेटवर्क
अंबेडकर नगर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन की शादी के बाद प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी का दिव्यांगता 40 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभा यादव ने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रूपये, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रूपये एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रूपये की धनराशि दी जाती है।
युवक की उम्र 21 साल तथा युवती की उम्र शादी के समय 18 वर्ष होना चाहिए। साथ ही पति या पत्नी आयकरदाता न हो। दम्पति के शादी का पंजीकरण होना चाहिए। ऐसे लोग आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाली राशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उसके खाते में भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग जन किसी जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र या स्वयं मोबाइल द्वारा अपना आवेदन आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता, संयुक्त शादी का फोटो, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र या शादी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर ऑनलाइन शादी-विवाह योजना में divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर भरवाना होगा।
इसके बाद आवेदन का मूल प्रिन्ट हस्ताक्षर करने के पश्चात उक्त सभी संलग्नकों की छाया प्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करना होगा।