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अंबेडकर नगर 24 जून 2024। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में एफ०पी०ओ० को विभिन्न योजनाओं एवं लाइसेन्सों से संतृप्तीकरण अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित किया गया। शासन के निर्देश के क्रम में भारत सरकार की 10,000 एफ०पी०ओ० एवं “आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना” के अन्तर्गत गठित एफ०पी०ओ० तथा स्वनिर्मित एफ०पी०ओ० को इनपुट लाइसेन्स (खाद, बीज एवं कीटनाशी), जी०एस०टी० लाइसेंस, मण्डी लाइसेन्स, एफ०एस०एस०आई० लाइसेन्स, मार्केट लिंकेज हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म जैसे- ओ०एन०डी०सी, ई-नाम से जोड़ने हेतु आगामी 03 माह के लिए संतृप्तीकरण अभियान चलाया जायेगा।
वर्तमान में 10,000 एफ०पी०ओ० योजना व आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 3240 एफ०पी०ओ० यू०पी० शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत कराये गये हैं। वित्तीय रूप से एफ०पी०ओ० को टिकाऊ बनाने के लिये विभिन्न हितधारकों (Stake holder) से अतिरिक्त सह्ययता की आवश्यकता है। पंजीकृत एफ०पी०ओ० को कृषि विभाग द्वारा निर्गत खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायन के लाइसेन्स को प्राथमिकता के आधार पर तथा अन्य प्रकार के लाइसेन्स जैसे मण्डी लाइसेंस, एफ०एस०एस०आई० लाइसेंस, जी०एस०टी० लाइसेंस एवं मार्केट लिंकेज हेतु ऑनलाइन मार्केट प्लेटफार्म जैसे ओ०एन०डी०सी०, ई-नाम से जोड़ने हेतु आगामी 03 माह के लिए मिशन मोड़ में अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया।एफ०पी०ओ० कंपनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाएं हैं और उन्हें अनिवार्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जीएसटी लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाएं एफपीओ को 15 जुलाई, 2024 तक जीएसटी लाइसेन्स के लिए आवेदन करायें। तथा सहायक आयुक्त, जीएसटी जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।उपायुक्त, जीएसटी एफ०पी०ओ० को जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर निगरानी और रिपोर्टिंग करे।कई एफ०पी०ओ० विभिन्न वस्तुओं के मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण में शामिल हैं। प्रसंस्कृत / मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए एफ०एस०एस०ए०आई० (FSSAI) लाइसेन्स अनिवार्य है। सभी पात्र एफ०पी०ओ०, जो मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण में शामिल हैं, उन्हें 15 जुलाई, 2024 तक एफ०एस०एस०ए०आई० लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि खाद्य निरीक्षक एफएसएसएआई लाइसेन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सहायक खाद्य एवं रसद आयुक्त (राज्य लाइसेन्सिंग प्राधिकरण) सम्पूर्ण FSSAI लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया पर नजर रखें और रिपोर्टिंग करें।
जनपद में गठित किये गये एफ०पी०ओ० को अनिवार्य रूप से उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी लाइसेन्स कृषि विभाग के नामित मेन्टर (TAC) के द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराकर लाइसेन्स निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्गत किये जायें। उर्वरक एवं बीज लाइसेन्स निर्गत करने हेतु जिला कृषि अधिकारी तथा कीटनाशी लाइसेन्स निर्गत करने हेतु जिला कृषि रक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया।अन्य लाइसेन्स जैसे मण्डी, जी०एस०टी०, एफ०एस०एस०ए० आई० में आवेदन कराने एवं सम्बन्धित विभाग/संस्था से समन्वय के कार्य के उत्तरदायित्व के लिए उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया। उप कृषि निदेशक मार्केट लिंकेज हेतु ओ०एन०डी०सी० प्लेटफार्म एवं ई-नाम पोर्टल पर सभी एफ०पी०ओ० को ऑनबोर्ड कराने का कार्य भी करायें। साथ ही राज्य एवं केन्द्र की विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेन्स कराने में एफ०पी०ओ० की सहायता करें। बैठक के दौरान परियोजना निर्देशक, उप कृषि निदेशक ,जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा संबन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।