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आशा भारती नेटवर्क
अंबेडकर नगर। भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू किये जाने वाले नये कानूनों के विषय में चर्चा हेतु आज दिनांक 26 जून 2024 को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर परिसर में स्थित ए०डी०आर० भवन में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में श्री रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री राजेश तिवारी, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री शरद पाण्डेय, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं सुश्री बुतूल जेहरा, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल उपस्थित रहे।
बैठक में अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये कानूनों पर जानकारी देते हुये बताया गया कि अब इंडियन पीनल कोड (आई०पी०सी०) के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सी०आर०पी०सी०) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किये जायेंगे। इसके कम में हत्या के लिये लगाई जाने वाली धारा 302 अब धारा 103 कहलायेगी, ठगी के लिये लगाई जाने वाली धारा 420 के स्थान पर अब 316 होगी, हत्या के प्रयास के लिये लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलायेगी तथा दुष्कर्म के लिये लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 64 कहलायेगी। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता में 20 नये अपराध जोड़े गये हैं, आर्गेनाइज्ड काइम, हिट एंड रन मॉब लिचिंग पर सजा का प्रावधान, डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रानिक और डिजिटल रिकार्ड शामिल है, आई०पी०सी० में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है एवं 6 अपराधों में सामुदायिक सजा की सेवा का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 13.07.2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद. मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लम्बित मामलों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु दिनांक 29.07.2024 से दिनांक 03.08.2024 तक विशेष लोक अदालत किया जा रहा है। आगामी विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, सम्पत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से जुड़े वे मामले जिनमें समझौता सम्भव है और वे लम्बित हैं को जल्द निपटाया जायेगा।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं लाभ उठायें।