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अंबेडकर नगर। ( आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 29.06.2024 को वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धाश्रम अकबरपुर से श्री सत्यप्रकाश, प्रबन्धक, वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर एवं वृद्धजन द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण विषय पर जानकारी देते हुये बताया कि जैसे किसी घर या बिल्डिंग को ऊंचाई में पंहुचाने के लिये गहरी नींव जरूरी है, उसी तरह परिवार को फलने-फूलने व एक साथ रहने के लिये बुजुर्ग की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन की इस अवस्था में देखरेख करने तथा उन्हें विशेष महसूस कराये जाने की आवश्यकता है वे हमारे समाज का खजाना है उनके कठिन परिश्रम ने राष्ट्र के विकास में सहायता की है आज के युवा उनके अनुभव से सीखकर राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं। सरकार ने बुजुर्गों के लिये कई योजनायें तथा नीतियां शुरू की हैं इन योजनाओं का उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। देश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थय, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार वर्ष 1999 में बुजुर्गों के लिये राष्ट्रीय नीति लेकर आई इस नीति के अनुसार 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना गया है। यह नीति परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिये परिवारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 13.07.2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद. श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लम्बित मामलों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु दिनांक 29.07.2024 से दिनांक 03.08.2024 तक विशेष लोक अदालत किया जा रहा है। आगामी विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, सम्पत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से जुड़े वे मामले जिनमें
समझौता सम्भव है और वे लम्बित हैं को जल्द निपटाया जायेगा। अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं लाभ उठायें।