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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) जलालपुर थाना क्षेत्र के शेखुपुर में 3 जून को ट्यूबवेल पर सोते समय राजबली की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 10 -10 हजार का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि जलालपुर थाना क्षेत्र के शेखुपुर निवासी राजबली की 3 जून 2008 की रात को ट्यूबवेल पर सोते समय गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में मृतक राजवली के भाई शिव पूजन द्वारा जलालपुर थाने में गांव के ही लालजी पुत्र वलई, विनोद पुत्र लालजी, राजनंदन पुत्र राम करन, रुद्र प्रकाश पुत्र राज नंदन पर गोली मारकर हत्या कर देने का मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही कहा गया था कि मृतक के छोटे भाई सुभाष चंद और मृतक का पुत्र खेत की रखवाली कुछ दूर पर कर रहे थे।
दोनों आवाज सुनकर नलकूप पर आए और आरोपियों को वहां देखकर शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में वर्ष 2014 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुभाष चंद वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. जया पाठक ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई।