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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के कम में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार आज दिनांक 05. 08.2024 ए०डी०आर भवन, जनपद न्यायालय परिसर, अम्बेडकरनगर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एवं श्री रमेश राम त्रिपाठी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यस्थ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वंय सेवकों को जनपद स्तर पर आमजन को निःशुल्क विधिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वंय सेवक भी उपस्थित रहे।
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित पराविधिक स्वंय सेवकों को विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जनपद के आमजन के मध्य जागरूकता प्रसारित करने हेतु निर्देशित किया गया एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार निःशुल्क विधिक सेवा सहायता प्रदान किये जाने हेतु एवं शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार किये जाने हेतु उपस्थित सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा सचिव महोदय द्वारा उपस्थित समस्त पराविधिक स्वंय सेवकों को बताया गया कि आगामी 14 सितम्बर 2024 को माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशों के कम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जाना है जिस हेतु पराविधिक स्वंय सेवक जनपद में आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ के विषय में बतायेंगे तथा उन्हें अपने वादों को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु प्रेरित करेंगे।
रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, द्वारा उपस्थित पराविधिक स्वंय सेवकों को नये कानून के विषय में जानकारी दी गई एवं बताया गया कि 01 जुलाई 2024 से नये कानून लागू किये गये हैं एवं यदि कोई व्यक्ति अपनी ऐसी समस्या जो आपसी सुलह समझौता के माध्यम से सुलझ सकती है के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देना चाहता है तो उसके प्रार्थना पत्र पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।
चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यस्थ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा पराविधिक स्वंय सेवको को पारिवारिक मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किये जाने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई एवं बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के ऐसे विवाद जो सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किये जा सकते हैं के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।