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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) जिले के तहसील आलापुर क्षेत्र निकट थाना राजेसुल्तानपुर अन्तर्गत ग्राम बलरामपुर निवासी मो.जावेद ने अपनी कार का फुल इंश्योरेंस चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया लेकिन गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कम्पनी द्वारा क्लेम न देने की धोखा धड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मोहम्मद जावेद पेशे से पत्रकार हैं हुंडई शोरूम से गाड़ी खरीदा जिसका RC नंबर UP45 AR 9426 फुल बीमा का पॉलिसी नंबर-3311/01114304/000/00 है जो एजेंसी द्वारा चोला मंडलम इंश्योरेंस से किया गया। लगभग 5 महीने बाद 21 अप्रैल 2024 को जब पत्रकार का परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने मित्र की शादी में जा रहा था तो रास्ते में आजमगढ़ बनारस हाइवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें परिजन को चोटे आई थी लेकिन कोई जनहानि नही हुई थी। वाहन मालिक ने इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी और एजेंसी को दिया एजेंसी द्वारा गाड़ी टोटल लॉस बताई गई । वाहन मालिक ने इंश्योरेंस कंपनी में शिकायत दर्ज कराई कंपनी का सर्वेयर लगभग 15 दिनों के बाद आया औऱ वह वाहन मालिक को ही डराने धमकाने लगा। सर्वेयर ने क्लेम चाहिए कि नही ऐसा कहकर तमाम जगह हस्ताक्षर बनवा लिया जिसमें सादा कागज भी था उसने जैसा कहा वाहन मालिक ने किया। बाद में सर्वेयर पैसे की मांग किया पैसे देने से इनकार करने पर फिर धमकी दी गई कि बिना पैसा दिए कुछ होने वाला नहीं है। फिर उससे बात हुई कि क्लेम पास हो जाएगा तो हम दे देंगे उसने जैसा कहा एक सादे कागज पर लिखवाया की गाड़ी भाड़े पर चलाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट के समय गाड़ी भाड़े पर नही थी बाद में फोन आया कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया आप गाड़ी को कामर्सियल प्रयोग किए हैं। चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वाहन मालिक के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी सामने आने से जहां अन्य लोगों में आक्रोश है वहीं पीड़ित वाहन स्वामी नई कार का क्लेम पाने के लिए परेशान है।