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न्यायालयों में 11 सितम्बर से 13 सितम्बर तक विशेष लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को आयोजित होगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार माह सितम्बर में दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 13.09.2024 तक लघु आपराधिक वादों की विशेष लोक अदालत एवं दिनांक 14.09.2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु दिनांक 10.09 2024 को मीटिंग हाल, जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में श्री मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की उपस्थिति में जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर के सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में जनपद न्यायालय में लम्बित वादों नियत करने एवं
अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किये जाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा बताया गया कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत दिनांक 11. 12. 13 सितम्बर को लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत और 14 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। बैठक में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु विचार विमर्श किया गया एवं बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन०आई० एक्ट के वाद, मोटर वाहन अधिनियम के वाद, विद्युत एवं जल के बिल सम्बन्धी वाद, उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल वाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी वाद, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चलानी वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक वाद, बैंक रिकवरी समेत अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जायेगा। श्री मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण से अधिक से अधिक संख्या में वादों के निस्तारण की अपील की गई।