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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज एन०टी०पी०सी०, टाण्डा, अम्बेडकरनगर में श्रमिक कानून एवं श्रमिकों के अधिकार के विषय एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्री अनुराग सिन्हा, उपमहाप्रबन्धक, मानव संसाधन, एन०टी०पी०सी०, टाण्डा, श्री एस०एन० पाण्डेय, सीनियर मैनेजर, एच०आर०, एन०टी०पी०सी०, शिवनरेश सिंह, तहसीलदार, टाण्डा, कमलेश कुमार सिंह, श्रम प्रर्वतन अधिकारी, अम्बेडकरनगर, रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारी एवं पराविधिक स्वंय सेवक एवं एन०टी०पी०सी० टाण्डा के श्रमिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा उक्त विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर में उपस्थित प्रतिभागियों को उक्त विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया गया कि मजदूरों के संरक्षण हेतु निर्मित विधियों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम (निषेध एवं नियन्त्रण) 1988, कारखाना अधिनियम्, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मनरेगा अधिनियम, ई०पी०एफ० एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि विधि प्राविधानों से अवगत कराया गया। जिसका उपयोग करके वह अपना शोषण होने से खुद को बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अंतर्गत चलने वाली प्रमुख स्कीमों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिको हेतु मी योजना चलाई जा रही है जिसके तहत संचालित टेली-लॉ स्कीम के तहत गरीब एवं मजदूर व्यक्तियों, जो उचित जानकारी न होने के कारण सही मंच पर अपनी शिकायत नहीं कर पाते. अपनी समस्याओं को कामन सर्विस सेण्टर पर दर्ज कराकर उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने मजदूरों के विधिक अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि जिस मजदूर के पारिश्रमिक का भुगतान उचित एवं समय से नहीं किया जाता तो वह नियोक्ता के विरुद्ध लेबर कोर्ट में उचित कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अमिक अपना पंजीयन जन सुविधा केन्द्र द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल upssb.in पर करवा सकते हैं। वर्तमान में श्रमिकों हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है जिसमें पंजीकृत कामगारों व उनके परिजनों हेतु 05 लाख तक कैशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध है व मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जिसमें कामगार के दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांग होने की स्थिति में अधिकतम 02 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
कमलेश कुमार सिंह, श्रम प्रर्वतन अधिकारी, अम्बेडकरनगर, द्वारा बताया गया कि यदि श्रमिकों को अपना पंजीकरण,श्रम विभाग के अंतर्गत करवाना है तो उसे प्रथम वर्ष 40 रु० व द्वितीय वर्ष 2050 देना होता है। जिससे उन्हे श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके एवं श्रमिकों के परिवार में मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवत्ति दिये जाने व साइकिल दिये जाने का प्रावधान है एवं श्रमिकों की पुत्रियां हैं उन्हे श्रम विभाग द्वारा 02 पुत्रियों तक 55000रू० विवाह हेतु अनुदान दिया जायेगा।
शिवनरेश सिंह, तहसीलदार, टाण्डा, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि हमें कार्यालय से बाहर निकलकर मजूदरों के बीच जाकर उन्हें उनके अधिकारों एवं हितों के विषय में जागरूक करना होगा एवं जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक
कार्यरत होंगे वहां पर कम्पनी एक्ट लागू होगा तथा ऐसे स्थानों पर श्रमिकों हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये तथा उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा हेतु पी०एफ० इत्यादि सुविधायें मिलनी चाहिये।
श्रीमती पुष्पा पाल, प्रबन्धक, एन०जी०ओ०, जन शिक्षण केन्द्र, द्वारा श्रमिकों के कानून एवं शासन की श्रमिको हेतु संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के विषय में बताया गया।
कार्यकम का समापन करते हुये श्री अनुराग सिन्हा, उपमहाप्रबन्धक, एन०टी०पी०सी०, टाण्डा, अम्बेडकरनगर द्वारा कि संस्था द्वारा सरकार की श्रमिकों के हितार्थ संचालित समस्त योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिया जाता है एवं श्रम विभाग द्वारा लागू किये गये नियम कानूनों का भी अक्षरशः पालन किया जाता है।