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अंबेडकर नगर 29 अक्टूबर 2024। (आशा भारती नेटवर्क) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1.1.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य समस्त विधानसभा क्षेत्र हेतु आज आलेख्य प्रकाशन दिवस दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा आलेख्य प्रकाशन हेतु तैयार किए गए निर्वाचन नामावली की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एनआईसी कक्ष में प्रवेश वार्ता आयोजित कर सम्मानित पत्रकार बंधुओ एवं राजनीतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा एवं जानकारी प्रदान करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रुटि विहीन नामावली बनाने में सहयोग की अपील की गई।
उन्होंने बताया कि 277 कटेहरी में उप निर्वाचन की घोषणा हो जाने के कारण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कटेहरी की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा तथा जनपद के शेष विधानसभाओं में निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाएगा।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज संबंधित विधानसभाओं के मतदेय स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन कर लिया गया है, आज से 28 नवंबर 2024 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी, जिसके अंतर्गत दिनांक 9, 10, 23 व 24 नवंबर 2024 को विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गई है तथा 24 दिसंबर 2024 तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया बंधुओं के माध्यम से समस्त जनपद वासियों से अपील की है कि अभियान की तिथियों में अपने-अपने बूथ पर जाकर मतदाता सूची का अवलोकन अवश्य करें।
पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 04 विशेष अभियान की तिथियों में बी0एल0ओ0 अपने संबंधित मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से फार्म-6, 6क, 7 व 8 प्राप्त करेंगे । उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब 04 अर्हक तिथियां निर्धारित की गयी हैं अतः घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे हैं तो उन सभी अर्हक मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त कर लिया जाए। निर्वाचक नामावली में अपना नाम ऑनलाइन / आफलाइन के माध्यम से भी सम्मलित करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे पात्र पुरूष/ महिला मतदाता जो दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष पूर्ण कर चु्के/ रहे हैं या छूट गये हैं और उनका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं है। वह दिनांक 29.10.2024 से दिनांक 28,10.2024 के मध्य तक बूथ लेविल अधिकारी या संबंधित उपजिलाधिकारी /तहसीलदार के कार्यालय में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्रों पर फार्म-6 जमा करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आयोग की अपेक्षा है कि समस्त अर्ह मतदाताओं का पंजीकरण पर विशेष बल दिया जाना है जिससे “कोई मतदाता न छूटे” (No Voter to be left behind)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बेवसाइट https://voters.eci.gov.in पर सभी प्रकार के फार्मों यथा-(फार्म- 6, 6क, 7, 8) भरने, मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा, सबमिट किये गये आवेदनों के स्टेटस चेक करने आदि की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध है।
*मतदाताओं द्वारा अपना नाम मतदाता सूची में देखने के लिए निम्नवत् व्यवस्थायें की गयी हैं-*
मतदाता सूची आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29.10.2024 से 28.11.2024 के मध्य सभी मतदान केन्द्रों पर देखने के लिए उपलब्ध रहेगी। तथा वेब साइट www.ceouttarpradesh.nic.in Voter Services पर जाकर Search Your Name Electoral Roll बटन पर क्लिक करके मतदाताओं द्वारा अपने से संबंधित विवरण की पुष्टि की जा सकती है तथा पुनरीक्षण-2024 में फार्म-6, 7 व 8 कितने मतदाताओं द्वारा भरे गये हैं की सूची (CIlaim and Objection (Form 9, 10, 11, 11ए, 11बी) देखा जा सकता है। इसी के साथ ही वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in एवं https://voters.eci.gov.in पर भी अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। उक्त सेवाएं अपने मोबाइल पर Voter Help Line app डाउनलोड करके भी प्राप्त की जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त नागरिकों से ऑनलाइन फार्म-6, 6ए, 6बी, 7 एवं 8 स्वयं भरने की सुविधा हेतु Voter helpline App संचालित किया गया है। जिसे Google Play Store से अपने स्मार्ट फोन पर Download करते हुए संबधित फार्म भर सकते हैं ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान बूथ लेवल अधिकारी के पास भी निर्वाचक नामावली जांच हेतु उपलब्ध रहेगी। कोई भी नागरिक बी०एल०ओ० के पास उपलब्ध निर्वाचक नामावली में अपना एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम का सत्यापन कर सकते है।
उन्होंने कहा कि जेण्डर रेशियो, ऐज-कोहार्ट को बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में 18 -19 आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं से फर्म-6 भरवाकर जमा कराया जाय । जिससे लिंगानुपात की विषमताओं को दूर किया जा सके।
*मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का मौका न गवाएं।*
*इन स्थानों /अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं फार्म:–*
1. सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से।
2. तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर।
3.तहसील के उपजिलाधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
4. तहसीलदार/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
5. जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी।
*कौन से फार्म का इस्तेमाल किया जाना है।*
फार्म-6 पहली बार निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन।
फार्म-6क किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन।
फार्म-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मृतक, अवयस्क, अनुपस्थिति/स्थायी रूप से स्थानान्तरित, पहले से नामांकित एवं भारतीय नागरिक नहीं है, के नाम को हटाने के लिए आवेदन।
फार्म-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्ठियों का सुधार, बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन (ड्प्लीकेट पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु), दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकित करने हेतु व निवास का स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।