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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा की जा रही मनमानी नहीं करते अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन
सीएमओ को अपर निदेशक अयोध्या मण्डल अयोध्या ने तीन बार अपने पत्र में निर्देश दिया कि सत्यम श्रीवास्तव को सही सूचना रिकॉर्ड के अनुसार अविलम्ब देते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें यदि आवेदक सत्यम श्रीवास्तव को सही सूचना रिकॉर्ड के अनुसार नहीं उपलब्ध करायेंगे या विलम्ब से उपलब्ध करायेंगे तो इसका सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकर नगर की होगी और यदि सत्यम श्रीवास्तव राज्य सूचना आयोग में अपील करता है तो जुर्माना राशि का भुगतान भी तथा प्रशासनिक कार्यवाही भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकर नगर पर ही होगी इस तरह से मण्डलीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर निदेशक के निर्देशित करने के बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकर नगर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है वह तो अपनी तानाशाही से किसी के आदेश का कोई मतलब ही नहीं समझते बल्कि अम्बेडकर नगर जिले में स्वयं का कानून स्वास्थ्य विभाग में लागू कर चलाते हैं। जबकि अधिनियम के नियम विरुद्ध ही सूचना देना आवेदक को गुमराह करना आवेदक कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका और नियुक्ति के समय की योग्यता की प्रमाणित छायाप्रति की मांग किया तो जनसूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 ,1(छ ) ( ज) का सहारा लेकर सूचना न देना तथा विधि विरुद्ध कार्य करने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना इनके कार्यशैली की प्रमुख विशेषता है।