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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 28-11-2024 को बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या में बाल अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं शेल्टर होम, अयोध्या, बाल सम्प्रेक्षण गृह का निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार गठित निरीक्षण समिति द्वारा किया गया। इस शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्रीमती, ज्योत्सना मणि यदुवंशी, अपर सिविल जज. (सी०डि०) / ए०सी० जे०एम०, श्री अभिषेक सिंह, सिविल जज, जू०डि०/ जे०एम०, टाण्डा, प्रभारी अधीक्षक बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या, जि०वि०से०प्रा० के कर्मचारी, पी०एल०वी एवं बाल अपचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि बच्चों के अधिकारों को बाल अधिकार कहते हैं। बाल विकास और कल्याण के लिये मार्च 2007 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को जीवन का अधिकार, भोजन, पोषण, स्वास्थय, विकास, शिक्षा, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता. परिवार, मनोरंजन, सुरक्षा है। भारत के कुछ बाल अधिकारों के अंतर्गत बच्चों को आगे बढ़ाने की पहली जिम्मेदारी मां बाप दोनों की है। राज्य इस काम में अभिभावक को सहारा देगा। राज्य और माता पिता बच्च्चों के विकास के लिये उचित प्रयास करें, बच्च्चे को उच्चतम स्वास्थय एवं चिकित्सीय सुविधायें पाने का अधिकार है। प्रत्येक राज्य हर बच्चे के प्रारम्भिक स्वास्थय पर विशेष ध्यान देगा और शिशुओं की मृत्यु दर कम करने पर विशेष तौर पर काम करेगा। प्रत्येक बच्चे को अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है। बच्चे का पर्याप्त मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास आदि है बच्चों के विकास एवं हित के लिये सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें भी चलायी जा रही है। इसके अतिरिक्त अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता या जानकारी चाहिए तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित टोल फ्रि हेल्पलाईन नम्बर-15100 पर कॉल कर तत्काल विधिक सहायता व जानकारी प्राप्त कर सकते है या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित एल०एस०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते है। अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 14.12.2024 को जनपद अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया गया।
शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या की स्वच्छता, किशोर अपचारियों के खाने पीने एवं उनके स्वास्थय के सम्बन्ध में शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों पर जानकारी ली गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये एवं निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा किशोर अपचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी गई एवं पूछा गया कि क्या सभी अपचारियों के पास अधिवक्ता है अथवा नहीं एवं यदि किसी अपचारी के पास अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर
अपनी पैरवी करवा सकते हैं।