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(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकर नगर। (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित) बाल सुलभ कानूनी सेवायें, योजना 2024 के अंतर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली द्वारा संचालित स्कीम लीगल सर्विस यूनिट फार चिल्ड्रन के तहत (बच्चों के लिये बाल अनुकूल कानूनी सेवायें) योजना 2024 के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क कानूनी सेवायें उपलब्ध कराये जाने तथा किशोर न्याय के अंतर्गत (बालको की सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत योजना का कियान्वयन किये जाने हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर समिति का गठन श्री राम सुलीन सिंह जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा किया गया है। उक्त समिति में अध्यक्ष के रूप में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, एवं वरिष्ठ सदस्य के रूप में सेवा निवृित्त न्यायिक अधिकारी, श्री राम करन, तथा अन्य सदस्यों में श्री राजेश कुमार तिवारी, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर में नामित पैनल अधिवक्तागण तथा पराविधिक स्वंय सेवकगण नामित हैं। जो कि नालसा की एल०एस०यू०सी० योजना में दिये गये निर्देशानुसार मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर नियमानुसार कार्य करेंगे।
योजना के अंतर्गत समिति में नामित न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण तथा पी०एल०वी० को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के कम में आज दिनांक 11.12.2024 को लिटिगेण्ड शेड, जनपद न्यायालय परिसर, अम्बेडकरनगर में 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, अम्बेडकरनगर द्वारा लिटिगेण्ट शेड, जनपद न्यायालय परिसर, अम्बेडकरनगर में आज दिनांक 11.12.2024 को प्रातः 10:30 बजे मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन करके दीप प्रज्जवलित करते हुये किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर प्रकाश डालते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि अधिकांशतः बच्चों के लिये कानूनी कार्यवाही का वास्तविक अनुभव भ्रमित करने वाला होता है एवं बच्चे भयभीत व असुरक्षित महसूस करते हैं, कानूनी जानकारी व समझ की कमी के कारण बच्च्चे कानूनी प्रक्रियाओं में बच्चों को कठिनाई आती है। बच्चों के लिये न्यायिक प्रक्रियाओं में मदद के लिये बाल सुलभ कानूनी सेवाओं की आवश्यकता है।
श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मंशा के अनुरूप प्रत्येक बच्चे के पास अपने मामले को दायर करने या बचाव करने के लिये मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है इसी कम में नालसा द्वारा प्रारम्भ की गई बच्चों के लिए बाल-मित्र कानूनी सेवाएं, योजना, 2024 भारत में विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से बाल-मित्र कानूनी सेवाओं के प्रावधान को मजबूत करने और सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
श्रीमती सुधा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर द्वारा संक्षेप में बताया गया कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों की पहुंच विशेषज्ञ, विशिष्ट और सक्षम कानूनी सलाहकारों तक हो और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों, हक, अदालती प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए सशक्त बनाया जाए।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नालसा द्वारा जारी एस०ओ०पी० में निर्धारित विषयों जैसे बच्चों के काननी सेवाओं व प्रावधान, बच्चों के लिये बाल अनुकूल कानूनी सेवायें, योजना 2024 का संक्षिप्त अवलोकन, संरचना और मुख्य विशेषतायें एवं बच्चों के संदर्भ में कानूनी और नीतिगत बनाई गई व्यवस्थायें एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिये दण्ड का प्राविधान, बच्च्चों के पुर्नवास एवं पुर्नएकीकरण के सम्बन्ध में तथा गुमशुदा व तस्करी किये गये बच्चों और बाल श्रम से बचाये गये बच्चों के लिये कानूनी प्रक्रिया, बच्चो को कानूनी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाएं एवं प्रयास तथा अपराध के शिकार बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आदि विषयों पर उपस्थित, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के अधिवक्तागण, जिला प्राबेशन कार्यालय से आये अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री रामकरन, सेवानिवृित्त न्यायिक अधिकारी, श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर अब्दुल कैयूम, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, श्रीमती सुधा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश तिवारी, डिप्टी चीफ, एल०ए०डी०सी०एस० राम नायक वर्मा, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, अम्बेडकरनगर, श्रीमती गायत्री देवी, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, मनोज कुमार, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड शरद कुमार पाण्डेय व सुश्री बुतूल जेहरा, असिस्टेंट, एलएडीसीएस, संजय कुमार चतुर्वेदी, ओमप्रकाश शुक्ला, राघव प्रसाद सिंह, रामचन्द्र वर्मा, प्रकाश मिश्रा, उपेन्द्र मिश्रा एवं श्री राम शिरोमणि यादव, नामिका अधिवक्ता, एवं श्रीमती पुष्पा पाल, श्रीमती सुन्द्रिका, विनय मौर्या,अमर सिंह चौहान, प्रमोद कुमार प्रजापति, मंगलमणि पाठक, अली अब्बास संदीप कुमार साही, व पीयुष कुमार, पी०एल०वी०, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।