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गिरजा शंकर गुप्ता/अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) शासनादेश संख्याः-20/2024/1353/94-स्टा0नि0-2-20024-700 (01)/2015, लखनऊ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 द्वारा स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए उसमें निहित स्टाम्प की धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्टाम्प वादों में एक समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त शासनादेश के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित धाराओं यथा स्टाम्प वाद / स्टाम्प अपील / स्टाम्प निगरानी के सन्दर्भ में पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जनहित मे समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है, जो माह मार्च 2025 तक प्रभावी है। इस योजना के अन्तर्गत यदि पक्षकार स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने पर सहमत हों तो उनके वाद को मात्र एक सौ रुपए के टोकन अर्थदण्ड के साथ अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जायेगा। यदि पक्षकार उक्त योजना के अन्तर्गत अपने वाद को निस्तारित कराने के इच्छुक हैं, तो तद्नुसार सम्बन्धित न्यायालय पर एक पक्ष में अपनी सहमति प्रस्तुत कर सकते हैं।
(डा० सदानन्द गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अंबेडकर नगर।