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लखनऊ:(आशा भारती नेटवर्क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) करवाना अनिवार्य होगा।
यह निर्णय राज्य सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए लिया है।
ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
पहले यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करनी थी, लेकिन अब सरकार ने इस कार्य को पूरा करने की तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि उनका नाम राशन कार्ड से काटा न जाए।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
ई-केवाईसी की प्रक्रिया के द्वारा सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वैध और वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी राशन का लाभ मिले। इससे राशन वितरण में होने वाली धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ई-केवाईसी में राशन कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होती है।
नहीं करने पर क्या होगा?
अगर कोई राशन कार्ड धारक 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। ऐसे में वह व्यक्ति आगे राशन का लाभ नहीं ले पाएगा। इससे ऐसे व्यक्तियों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जो अपनी ई-केवाईसी समय पर नहीं कर पाएंगे।
ई-केवाईसी प्रक्रिया को कैसे पूरा करें?
ई-केवाईसी के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC), फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी होंगे, जिनके माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।