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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 18.03.2025 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में स्वच्छता का महत्व एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, शशिकांत मिश्र, जेल अधीक्षक, संतोष कुमार, जेलर, सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर, जि०वि० से० प्रा० के कर्मचारी, जेल पी०एल०वी व कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा स्वच्छता के महत्व विषय पर बोलते हुये कहा कि “स्वस्थ जीवन जीने के लिये स्वच्छता का विशेष महत्व है। स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः हर व्यक्ति को जीवन में स्वच्छता अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों व बच्चों को खुले में शौच नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अनेक घातक बीमारियां जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि फैलती हैं। खाने से पहले हाथों को साबुन से धोने जैसी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। स्वच्छता एक ऐसा कार्य नहीं है जो हमें दबाव में करना चाहिये, ये अच्छी आदत और स्वस्थ तरीका है हमारे अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिये अपनी आदत में साफ-सफाई को शामिल करना बहुत आसान है। हमें स्वच्छता से कभी समझौता नहीं करना चाहिये। यह जीवन में खाना, पानी और हवा की भांति अतिआवश्यक है और इस अच्छी आदत की शुरुआत अभिभावक अपने बच्चों को उनके बचपन से ही उलवा सकते हैं।
अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को समय-समय पर अवगत करायें।
शिविर के दौरान अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव महोदय द्वारा बन्दियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के विषय में बात की एवं बन्दियों को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार, अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें, बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें, महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों का ध्यान रखें, जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी मी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।