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अंबेडकर नगर 17 जून 2025। जिला कीधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में ग्राम रेउना परगना मिझौडा तहसील भीटी जनपद अम्बेअडकरनगर में तालाब गाटा संख्या 1 कमि० में खोदी गयी मिट्टी का स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच नायब तहसीलदार भीटी, खनन अधिकारी अम्बेडकरनगर व राजस्व निरीक्षक महरूआ की उपस्थिति में की गयी।
जांच में पाया गया कि राजस्व ग्राम रेवना परगना मिझौडा तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर स्थित गाटा संख्या 1 कमि० रकबा 5.4450 हे0 राजस्व अभिलेख में तालाब के खाते में अंकित है। उक्त गाटे का मत्स्य पालन आवंटन सुभाष चन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम सुरजूपुर मत्स्य जीबी सहकारी समिति लि० प्रतापपुर चमुर्खा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के पक्ष में 10 वर्षीय नीलामी पट्टा ग्राम रेवना तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर के पक्ष में हुआ है। उक्त तालाब उभड़-खाभड है मत्स्य पालन हेतु तालाब की खुदाई हेतु आवंटी द्वारा अपनी सहमति से राज कान्ट्रक्शन प्रा० लि० गोरखपुर को दिया है। राज कान्ट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा 10000 घन मीटर (दस हजार घन मीटर) साधारण मिट्टी पटाई हेतु भारतीय खाद्य निगम के साइलों कम्प्लेक्श निर्माण परियोजना में ले गये है।
वर्तमान समय में खनन अनुमति प्राप्त नही की गयी है। बिना खनन अनुमति के दस हजार घनमीटर मिट्टी की खुदाई राज कान्ट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा की गयी है, जो कि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 3 व 58 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
प्राप्त रिपोर्ट पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने तहसीलदार भीटी व खनन अधिकारी अंबेडकर नगर को अवैध खननकर्ता (राज कान्ट्रक्शन प्रा० लि०) पर उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अधिकतम अर्थदंड अधिरोपित किए जाने के निर्देश दिए।