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सीएमओ ने डीएम और एसपी को लिखा पत्र, जल्द शुरू होगी संयुक्त जांच
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क)
जनपद में अवैध रूप से संचालित चिकित्सालयों और नर्सिंग होम के विरुद्ध प्रशासन अब कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। बिना पंजीकरण और आवश्यक योग्यता के अस्पताल चला रहे संचालकों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार शैवाल ने इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कठोर कार्रवाई की सिफारिश की है।
लंबे समय से फल-फूल रहा था फर्जी अस्पतालों का जाल अब सख्ती की तैयारी, गैंगस्टर एक्ट का सहारा!
मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से भेजे गए पत्र में उल्लेख है कि ऐसे संचालक संगठित रूप से अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और इनकी कार्यप्रणाली गंभीर आपराधिक स्वरूप ले चुकी है। अतः अब इन पर गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त कानून के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अपराध की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
कई ऐसे क्लीनिक और नर्सिंग होम हैं जो किसी भी नियामकीय मानक का पालन नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब इन्हें चिन्हित कर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
प्रशासन की ओर से इस प्रस्ताव पर गंभीर मंथन किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग जल्द ही एक संयुक्त जांच टीम गठित कर चिन्हित अवैध चिकित्सालयों की मौके पर जांच करेगा। शिकायतों के आधार पर रिकॉर्ड की समीक्षा और स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई केवल कानून के उल्लंघन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका मकसद जनहित की रक्षा भी है।