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- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार अम्बेडकरनगर का निरीक्षण कर दिया गया आवश्यक दिशा-निर्देश
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में श्रीमती रीता कौशिक, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 03-07-2025 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में बन्दियों को प्ली बारगेनिंग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में एवं बन्दियों के हितार्थ कानून एवं अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्री तेजवीर सिंह, प्रभारी जेलर, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर, श्री सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, श्री राजेश कुमार तिवारी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल, श्री शरद पाण्डेय, सहायक लीगल एड डिफेंस काउसिंल, अम्बेडकरनगर, जि०वि० से० प्रा० के कर्मचारी, पराविधिक स्वंय सेवक, जेल पी०एल०वी व कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा बन्दियों हेतु संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा बताया गया कि बन्दी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं और अपने वाद की निःशुल्क पैरवी करवाते हुये मुकदमें खत्म करवा सकते हैं।
अपर जिला जज/सचिव महोदय द्वारा जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु यह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को समय-समय पर अवगत करायें, तथा जिन बन्दियों की अपील माननीय उच्च न्यायालय योजित की जानी है उनकी अपील ससमय करवाना सुनिश्चित करें।
कारागार निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों से मुलाकात कर उनसे बात की गई एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार, अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें, बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें, तथा बढ़ती गर्मी को देखते हुये पंखे आदि की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने तथा सावधानी बरतने आवश्यकतानुसार चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराने शुद्ध ठण्डे पेय जल की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।