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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने समस्त थाना अध्यक्ष /प्रभारी निरीक्षक जनपद अंबेडकर नगर को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश एवं जनपद में कृषि अपशिष्ट / पराली के वृहद रूप से जलाये जाने के कारण निरन्तर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और मानव जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मानव जनजीवन के असामान्य हो जाने के कारण मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया है। पराली (धान की पुयाल) एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य में दिनांक 07.11.2023 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विशेष सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या-1262/2023-सीएक्स-3 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा पराली / कृषि अपशिष्ट जलाये जाने से रोकने हेतु निग्नानुसार निर्देश प्रसारित किये हैं-

01- समस्त अधिकारी गण ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर बीट कान्सटेबल, ग्राम प्रहरियों, राजस्व कर्मियों तथा ग्राम प्रधानगणों के माध्यम से निरन्तर सूचना प्राप्त करते हुए पराली जलाने की घटनाओं को कड़ाई से नियंत्रित करेंगे।
02- मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में अक्षरशः सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी परिदृष्य में मा० न्यायालय के आदेशों की अवहेलना / उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि किसी प्रकार की अन्यथा की स्थिति शासन के संज्ञान में आती है तो उक्त के लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होंगे।
उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पराली जलाने एवं प्रदूषित करने वाले अन्य कारकों पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर दिये गये महत्वपूर्ण व आवश्यक निर्देशों को गम्भीरता से लेते हुए पराली जलाने से उत्पन्न समस्याओं के प्रति जनमानस को सचेत करते हुए विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा जन जागरण अभियान लगातार चलाये जायें। पराली जलाये जाने की घटनाओं पर सतत् निगरानी रखी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जनपद के बाहर से आने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर में एस०एम०एस० (सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम) अनिवार्य रूप से लगा हो, यदि बिना एस०एम०एस० लगेः कोई कम्बाइन हार्वेस्टर चलती पायी जाये तो तुरन्त सीज करने की कार्यवाही की जाय तथा मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्रों में मा० उच्चत्तम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कदापि न होने पाये। यदि फिर भी आपके क्षेत्र में पराली / फसल अपशिष्ट जलाने की घटना संज्ञान में आती है तो उसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।





