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विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
(गिरजा शंकर विद्यार्थी)
अंबेडकरनगर: उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2023-24 के अनुपालन में श्री पद्म नारायण मिश्र, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं श्री कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 07.04:2023 को संयुक्त जिला चिकित्सालय, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में विश्व स्वास्थय दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में डा० ओमप्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, डा० हर्षित गुप्ता, जिला चिकित्सालय प्रबन्धक श्री राम चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री बुतुल जेहरा, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री प्रदीप कुमार, लिपिक, जि०वि० से०प्रा० श्री रूपेन्द्र कुमार, कर्मचारी जि०वि०स०प्रा० श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, विकास मौर्य, के0के0 सिंह, अनित कुमार उपाध्याय, विनोद कुमार यादव, राम मिलन, मारूति नाथ तिवारी, अजीत श्रीवास्तव, सरोज गिरी, शोभावती यादव, गुन्जन, गुलाबी देवी, पंकज कुमार, इन्द्रावती दीपशिखा दूबे, अनन्त, उषा देवी, मीरा यादव, आरती राजपाल, सुमन देवी, वेद प्रकाश, विपिन, बसन्ती देवी, गीता एवं संयुक्त जिला चिकित्सालय के अन्य कर्मचारीगण आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री राम चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता / नानिका अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर ने बताया कि स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में जागरूक करने के लिये हर साल 07 अप्रैल को विश्व स्वास्थय दिवस मनाया जाता है यह खास दिन लोगों को स्वस्थ रहने हेतु जागरूक करता है। इस वर्ष ‘हेल्थ फॉर ऑल’ थीम के साथ मनाया जा रहा है। वर्तमान समय में स्वास्थय को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से आप तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और बीमारियों का शुरूआत में ही पता लगा सकते हैं इससे इलाज कराने में आसानी होती है और स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर नुकसान से भी बचा जा सकता है। स्वास्थ्य समान्धी मुद्दों के अतिरिक्त लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही नई रिसर्च और दवाओं के बारे में जागरूक करना भी इस दिन का उद्देश्य है।
शिविर में बोलते हुये सुश्री बुतूल जेहरा, असिस्टेंट, लीगल एड डिफन्स काउन्सिल द्वारा बताया गया कि इस दिवस को मनाने की शुरूआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कमजोर लोगों की सेवा करने और दुनिया को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1948 दुनिया के तमाम देशों ने साथ मिलकर विश्व स्वास्थय संगठन की नींव रखी ताकि लोगों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सके इस वर्ष की थीम इस सोच को दर्शाती है कि स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है और हर किसी को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के जब और जहां इसकी आवश्यकता हो उसे स्वास्थ्य सेवायें मिलनी चाहिये।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 13. 05.2023 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी याद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित बाद, अम वाद एवं भूमि अध्याप्ति बाद राजस्व बाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
श्री कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया कि. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 13.05.2023 में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों की सुलह समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं एवं कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाद को पंजीकृत होने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर सुलह समझौता द्वारा अपने
पारिवारिक विवाद को प्री-लिटिगेशन स्तर पर खत्म कर सकते हैं और अपने धन और समय की बचत कर सकते हैं। अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.052023 का लाभ उठायें।