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गिरजा शंकर विद्यार्थी/अंबेडकर नगर। माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर ज़िलाधिकारी (वि./रा.)अम्बेडकरनगर डा. सदानंद गुप्ता के न्यायालय में विचाराधीन वादों में 36 वादों के पारित निर्णय में रू०
12 लाख 35 हजार (1235000/-) का अर्थदंड संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अधिरोपित किया गया है।जिसका विवरण निम्न प्रकार है –
1- अधोमानक दूध के 9 वाद में ₹ 320000/- ,
2- अधोमानक सरसों तेल के 1 वाद में ₹40000/-,
3- अधोमानक मिष्ठान के 3 वाद में 150000/-,
4-मिथ्याछाप बेकरी संबंधित 3 वाद में ₹110000/-,
5- मिथ्याछाप नमकीन के 2 वाद में 115000/-
6- अधोमानक पनीर के 5 वादों में 140000/- तथा
7- बिना पंजीकरण व नियमों के उल्लंघन के 13 वाद में 360000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया ।
के.के.उपाध्याय
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी,अम्बेडकर नगर