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गिरजा शंकर विद्यार्थी/अंबेडकर नगर। नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष व सभासद के बीच हुए विवाद में आखिरकार पुलिस ने क्रास मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि भीम आर्मी के द्वारा दी गई प्रदर्शन की चेतावनी के मद्देनजर मुकदमा दर्ज किया गया है।
बसखारी पुलिस ने नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के खिलाफ जहां सभासद विनोद कुमार की तहरीर पर अपराध संख्या 423 पर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 व एससीएसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता की तहरीर पर सभासद विनोद कुमार व सभासद मो शरीफ के खिलाफ अपराध संख्या 404 पर आईपीसी की धारा 323, 504, 500, 353 सहित एससीएसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि 28 दिसम्बर को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की बोर्ड बैठक के दौरान अध्यक्ष ओमकार गुप्ता व सभासद विनोद कुमार के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद दोनों पक्षों ने बसखारी पुलिस को तहरीर दिया था लेकिन देर शाम में दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता होने की चर्चाएं हुई परंतु दूसरे दिन सभासद विनोद द्वारा सुलह समझौता की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कार्यवाही की मांग किया। इसी बीच भरम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के पदाधिकारियों द्वारा विनोद कुमार से भेंट कर प्रशासन से कार्यवाही की मांग किया और मुकदमा दर्ज न होने पर 03 जनवरी को कलेक्ट्रेट के निकट बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाला।
मामला बढ़ता देख बसखारी पुलिस ने 31 दिसम्बर की देर रात्रि में दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रास मुकदमा दर्ज कर लिया। सभासद विनोद कुमार की तहरीर पर अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के खिलाफ जहां विभिन्न धाराओं सहित एससीएसटी का मुकदमा दर्ज हुआ है वहीं ओमकार गुप्ता की तहरीर में सभासद सुनीता देवी व नगर पंचायत के कर्मचारियों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के कारण पुलिस ने विपक्षियों के खिलाफ भी विभन्न धाराओं सहित एससीएसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।