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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के कम में जनपद न्यायालय परिसर अम्बेडकरनगर में आपसी सुलह-समझौता के आधार पर वादों के निस्तारण हेतु संचालित मध्यस्थता केन्द्र में लगभग 44 वर्षों से लम्बित एक मूलवाद में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण हेतु वादी प्रतिवादी राजी हुये।
दिनांक 03.01.2024 को माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा वादी रामशंकर पुत्र जालिम यादव निवासी साकिन गोहिला परगना बिड़हर तहसील-टाण्डा अम्बेडकरनगर बनाम प्रभुदेई आदि निवासी गोहिला परगना बिड़हर तहसील-टाण्डा, अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित मूलवाद संख्या 31/2012 सुलह समझौता केन्द्र में प्रेषित किया गया।
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा वादी एवं विपक्षी को नोटिस के माध्यम से मध्यस्थता केन्द्र में तलब किया गया। वादी एवं विपक्षी 2-3 तिथियों पर सुलह वार्ता हेतु मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित हुये एवं आज दिनांक 23.01.2024 को मध्यस्थ अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव के समक्ष अपने वाद को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने हेतु राजी हुये।
उक्त जानकारी कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा प्रदान की गयी।