इस न्यूज को सुनें
|
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी।आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आदर्श आचार संहिता टीम सरकारी संपत्ति का विरूपण इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिसर में कोई भी सरकारी कार्यालय या वह परिसर शामिल होगा जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट होर्डिंग्स आदि चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति पर बैनर आदि हटा दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों के दुरूपयोग सम्पत्ति और रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन/पोस्टर/किसी अन्य रूप में विरूपण के कागजात, कट आउट होर्डिंग, बैनर झंडे आदि के रूप में सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के अन्दर बसें, बिजली/टेलीफोन के खम्भे, नगर निगम / स्थानीय निकायों के भवन आदि पर लगे हुए पोस्टर/झण्डे हटा दिये जायेगे। निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन और स्थानीय कानून और अदालत के निर्देशों के अधीन यदि कोई हो आयोग द्वारा चुनाव घोषणा के 72 घंटों के भीतर हटा दिये जायेगें।किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार द्वारा अधिकारिक वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चुनाव की घोषणा के 72 घंटों के भीतर विकास/ निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों, एमसीसी के उल्लंघन पर किसी भी शिकायत को मान्य करने के मामले में उनके कार्यों की सूची जो जमीन पर पहले ही शुरू हो चुके हैं उनके अतिरिक्त नये कार्य शुरू नहीं होगे। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अपनी-अपनी टीम में आवश्यक संख्या में स्टाफ पहले से तैनात कर लिया जाए ताकि निर्वाचन की घोषणा होते उक्त पर कार्यवाही की जा सके।चुनाव की घोषणा के 72 घंटो के पश्चात यदि कोई राजनैतिक दल/उम्मीदवार अनाधिकृत सम्पत्ति विरूपण करता है तो उसे नियमानुसार नोटिस दी जायेगी।