इस न्यूज को सुनें
|
अंबेडकर नगर 18 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत दिनांक 18 मार्च 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ की उपस्थिति में जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर के ऑडिटोरियम में बैठक आयोजित किया गया।जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद अंबेडकर नगर में छठवें चरण में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाएगा । जिसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंबेडकर नगर निर्वाचन की अधिसूचना 29 अप्रैल 2024, नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 6 मई 2024, नाम निर्देशनों की जांच का दिनांक 7 मई 2024,नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 9 मई 2024, मतदान का दिनांक 25 मई 2024, मतगणना का दिनांक 4 जून 2024 तथा निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 6 जून 2024 को पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि 55 अंबेडकर नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कंट्रोल रूम संचालित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल दी जा सकती है। इसके साथ ही झंडे की साइज 1 फिट *1/2 फिट ,छड़ी की साइज 3 फिट से अधिक न हो तथा इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में अवगत कराया गया कि यह इसकी सीमा 40 डेसीबल से अधिक न हो तथा रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक इसका प्रयोग न कराने हेतु कड़ाई से पालन कराए।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ 10 गाड़ियों से अधिक लेकर चलने की अनुमति न दिया जाए। एक गाड़ी में 5 से अधिक लोग बैठने की अनुमति नहीं है जो भी गाड़ियां प्रत्याशी के निर्वाचन के दौरान चलेगी उनको पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक है। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट,FST,MCMC सहित अन्य टीमों को आयोग के दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुपालन करे। तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का शक्ति से पालन करें जिससे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जा सके। पेड न्यूज़ पर कड़ी निगरानी रखने के हेतु निर्देशित किया गया।40% से अधिक दिव्यांगजन व 85 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके वृद्ध जनों के लिए घर से ही वोटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया। वर्तमान में धारा 144 लागू है इसका कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग द्वारा 4M जिसके अंतर्गत मसल पावर, मनी पावर, मिस इनफॉरमेशन,MCC वायलेशन से निपटने के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।