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अंबेडकर नगर 10 अप्रैल2024। (आशा भारती नेटवर्क) जिलाधिकारी अविनाश सिंह के पूर्व प्रेषित पत्र के क्रम में श्रीमती साधना सिंह मत्स्य निरीक्षक को उपनिदेशक मत्स्य अयोध्या मंडल, अयोध्या द्वारा निलंबित किया गया है। एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव दिनांक 10-04-2024 से निलम्बित करते हुये इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है। निलम्बन अवधि में श्रीमती साधना सिंह, मत्स्य निरीक्षक (निलम्बित) उप निदेशक मत्स्य, अयोध्या के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगी एवं बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगी।निलम्बन अवधि में श्रीमती साधना सिंह, मत्स्य निरीक्षक (निलम्बित) को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावियानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन का राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर मत्ते अनुमन्य है।