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गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान आफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार 14 म ई को महिला कारागार, अम्बेडकरनगर में एसिड अटैक विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में सुश्री बुतूल जेहरा, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री शरद पाण्डेय, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, श्री छोटे लाल सरोज, डिप्टी जेलर जिला करागार अम्बेडकरनगर, कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दी उपस्थित आये।
शिविर में बोलते हुये सुश्री बुतूल जेहरा, सहायक, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा बताया गया कि एसिड अटैक रोकने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से एसिड बिकी को रेग्युलेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही कानून में बदलाव के तहत एसिड अटैक के दोषियों को सख्त सजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। एसिड अटैक मामलों में पहले के कानून के मुताबिक आई०पी०सी० में अलग से कोई प्रावधान नहीं था और आई०पी०सी० की धारा-326 (गंभीर रूप से जख्मी करना) के तहत ही केस दर्ज किया जाता था एवं दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष तक कैद या फिर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। किंतु अब एसिड अटैक को रोकने के लिये नये कानून के तहत जस्टिस जे.एस. वर्मा कमिशन की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने आई०पी०सी० में नये कानूनी प्रावधान किये और इसी के तहत आई०पी०सी० की धारा-326ए और 326बी अस्तित्व में आया।