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महेश चंद्र गुप्ता/अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्र्तगत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा यूनिफाईड वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसका लिंक.. https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2 2024/PmayDefault.aspx है। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यूनिफाईड वेब पोर्टल पर आवेदन किया जायेगा, जिससे लाभार्थी आवेदन करने व वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 20 को 04 घटकों में विभाजित किया गया है-
01-लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) इस घटक के अन्तर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र परिवारों को उनकी भूमि पर नए पक्के आवासों के निर्माण के लिए 3 किश्तों में धनराशि रु0-2.50,000/- प्रदान किया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा आवासों को त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से 12 माह या उससे कम आवास पूर्ण करने वाले लाभार्थी को पुरस्कार स्वरूप रू0 10,000/- की अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 20 के अन्तर्गत विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रान्सजेंडर्स, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों, सफाई कर्मियों, पीएम०स्वनिधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेन्डरों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से आच्छादित विभिन्नि कामगारों, आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और निर्माण श्रमिकों, झुग्गियों/चॉल के निवासियों को स्पेशल फोकस ग्रुप सम्मिलित करते हुए प्राथमिकता दी जायेगी।
योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें शहरी क्षेत्रों में निवासित ई डब्ल्यू एस./एल.आई.जी./ एम.आई.जी. श्रेणी के ऐसे परिवार, जिनके पात्त देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है. वे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं है।
(1) एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र औरूया अविवाहित पुत्री शामिल होंगी।
(2) एक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के किसी भी एक घटक के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
(3) योजना के तहत बनाए गए या आवंटित आवासों को परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर होगा। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, तो आवास परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है।
(4) ऐसे लाभार्थी परिवार, जिनको विगत 20 वर्षों में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत लाम/आवास प्राप्त हुआ है. यह प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में निकाय द्वारा मांग को सत्यापित करते समय लाभार्थी से एक स्व-घोषणा भी प्राप्त की जायेगी।
(5) परिवार की वार्षिक आय के आधार पर निम्नानुसार श्रेणी निर्धारित की गयी है श्रेणी दुर्बल आय वर्ग (ई. डब्ल्यूएस) परिवार की वार्षिक आय रु० 3.00 लाख तक।
(6) ऐसे लाभार्थी, जिनके माता-पिता को केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में पूर्व में लाभ /पक्का आवास प्राप्त नहीं हुआ है, उनको प्रथम प्राथमिकता पर योजना में सम्मिलित किया जायेगा। तदुपरान्त ऐसे लाभार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा, जिनके माता-पिता को पूर्व में किसी आवासीय योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है।
(7) ऐसे लाभार्थी परिवार, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2023 के बाद केंद्रीय स्वीकृ ति और निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी.) द्वारा किसी कारणवश राज्य की अनुशंसा पर अभ्यर्पित करटेल कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 20 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।
(8) सभी पात्र लाभार्थियों (परिवार के सदस्यों सहित) के पास आधार / आधार वर्चुअल आईडी होनी अनिवार्य है।
*02. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी):-*
इस घटक के अन्तर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों हेतु सार्वजनिक / निजी संस्थाओं द्वारा 30-45 वर्ग मीटर तक के किफायती आवासों का निर्माण किया जाएगा।
*03. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (एआरएच) इस पटक के अन्तर्गत शहरी प्रवासियों/बेघर / निराश्रित औद्योगिक श्रमिको/ कामकाजी महिलाओं/निर्माण/निर्माण श्रमिकों/छात्रों सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए किफायती किराये के आवास को बढ़ावा देना है।
04. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)- इस घटक के अन्तर्गत इंडब्ल्यूएस / एलआईजी और एमआईजी के लाभाथी रू० 35 लाख तक के आवास मूल्य के लिए रू० 25 लाख तक का ऋण लेते हैं, ये 12 वर्ष की अवधि तक पहले रु० 8 लाख के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।*
उपरोक्त योजना का संक्षिप्त विवरण हैं-
कृपया अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा, अम्बेडकरनगर, से सम्पर्क करें। पताः- निकट-पानी की टंकी, पटेल नगर अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।.