इस न्यूज को सुनें
|
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में राम सुलीन सिंह जनपद न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार माह मार्च में दिनांक 08.03.2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, परिसर, पारिवारिक न्यायालय, कलेक्ट्रेट, जनपद की समस्त तहसीलों, उपभोक्ता फोरम एवं जनपद अम्बेडकरनगर के अन्य विभागों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज दिनांक 01.03.2025 को ए०डी०आर० भवन, जनपद न्यायालय परिसर, अम्बेडकरनगर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर के सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में जनपद न्यायालय में लम्बित वादों नियत करने एवं अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किये जाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में श्रीमती सुधा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती ज्योत्सना मणि यदुवंशी, अपर सिविल जज, सी०डि०/ए०सी० जे०एम, सुश्री गार्गी, सिविल जज, सी०डि० त्वरित, श्रीनती मेघा चौधरी, सिविल जज, जू०डि०, श्री अभिषेक सिंह, सिविल जज जू०डि०/ जे०एम०, टाण्डा, सुश्री जान्हवी वर्मा, सिविल जज, जू०डि०, त्वरित एवं सुश्री आश्री शाह, सिविल जज, जू०डि०. त्वरित-प्रथम उपस्थित रहे।
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, द्वारा उपरोक्त बैठक में उपस्थित सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय अदालत में अधिक से अधिक संख्या में जनपद न्यायालय में लम्बित वादों को नियत कर निस्तारित करवाने का प्रयास करें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनायें। सभी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निर्देशानुसार कार्य करने एवं विशेष लोक अदालत की सफलता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक / सुलह समझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल वाद, बैंक ऋण वसूली, प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, नगर निगम / नगर पालिका अधिनियम, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धित मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम वाद, एन०आई०एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल सम्बन्धी सम्बन्धी अन्य वाद, आर्बिट्रेशन वाद, आपदा राहत वाद, यातायात चालानी वाद, आदि का निस्तारण कराया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 08.03.2025 में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं एवं कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाद को पंजीकृत होने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर सुलह समझौता द्वारा अपने पारिवारिक विवाद को प्री-लिटिगेशन स्तर पर खत्म कर सकते हैं और अपने धन और समय की बचत कर सकते हैं।