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- जिला कारागार में बन्दियों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन जिला कारागार का किया गया निरीक्षण।
महेश चंद्र गुप्ता ब्यूरो चीफ
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 17.04.2025 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके स्वच्छता का महत्य, बन्दियों के कानूनी अधिकारी, उनके मानवाधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार में निरुद्ध बन्दियों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनाओं एवं नये कानूनों के विशय में विस्तारपूवर्क जानकारी दी गई, इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्री रमेश राम त्रिपाठी, चीफ. एल०ए०डी०सी०एस. श्री संतोष कुमार, जेलर, श्री सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, श्री तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर, जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारी व कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा बन्दियों हेतु संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा बताया गया कि बन्दी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। और अपने वाद की निःशुल्क पैरवी करवाते हुये मुकदमे खत्म करवा सकते हैं।
शिविर के दौरान अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव महोदय द्वारा बन्दियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के विषय में बात की एवं बन्दियों को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार, अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें, बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें, महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों का ध्यान रखें, जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशों के कम में दिनांक 10.05.2025 को जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट, तहसीलों तथा विभिन्न विभागों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज दिनांक 17.04.2025 को श्री मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में एवं श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में जनपद न्यायालय में लम्बित मामलों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय के सम्मानित सिविल जज, एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में श्रीमती सुधा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री शैलेश कुमार मौर्य, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री गार्गी, अपर सिविल जज, सी०डि०, श्रीमती मेधा चौधरी, सिविल जज, जू०डि०, श्री अभिषेक सिंह, सिविल जज, जू०डि०, टाण्डा, श्री हिमांशु वर्मा, अपर सिविल जज जू०डि०-द्वितीय, सुश्री जान्हवी वर्मा, सिविल जज जू०डि०-त्वरित, सुश्री आश्री शाह, सिविल जज जू०डि०-त्वरित प्रथम उपस्थित रहे।
श्रीमान विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम / नोडल अधिकारी, राश्ट्रीय लोक अदालत द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय में लम्बित वादों को सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित करवाने का प्रयास करें एवं वादकारियों को नोटिस प्रेषित कर तामीला सुनिश्चित करवायें जिससे वादकारी की उपस्थित सुनिश्चित हों एवं वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों को निस्तारित करवायें तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके एवं वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सनी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निर्देशानुसार कार्य करने एवं विशेष लोक अदालत की सफलता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।