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- दलित महिला से दुष्कर्म व धमकी देने का मामला, 20 हजार का लगाया जुर्माना
डॉ राजेश प्रताप सिंह क्राइम रिपोर्टर
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) एससी/एसटी कोर्ट ने कांग्रेस सेवादल के पूर्व जिला अध्यक्ष को दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि मामला 2018 और 2020 का है। पीड़िता के अनुसार, 2018 में कांशीराम आवास अकबरपुर में अच्छन खान ने उसके साथ जबरन दुराचार किया। पीड़िता ने थाने में शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 2020 में बसखारी के पास फिर से अच्छन खा ने पीड़िता के साथ दुराचार किया। उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी।
थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
2021 में धारा 156 (3) के तहत न्यायालय के आदेश पर बसखारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी कोर्ट सुदीप मिश्रा ने मामले के तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अपर जिला जज एससी/एसटी कोर्ट राम विलास सिंह ने अभियुक्त को एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास, दुराचार के लिए 10 वर्ष और धमकी देने के लिए 2 वर्ष की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अच्छन खान को निष्कासित कर दिया था।