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लखनऊ। यदि आपने बिना NOC के पंप लगाया और पानी का उपयोग किया, तो 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।`
सजा के तौर पर दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है,जेल भी हो सकती है।
यूपी सरकार ने इसे लेकर कड़ा कदम उठाया है,सरकार ने साफ किया है कि सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले आपको उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
इसके बाद, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन करके अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ेगा।