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- प्रकाशक भी अपनी पुस्तक डिजिटल लाइब्रेरी में रख सकेंगे
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1/907201/2025/33-3/2024 दिनांक 17 मार्च 2025 के कम में निदेशक पंचायती राज उ०प्र० के पत्र संख्या-5/494/2025-5/367/2024 दिनांक 20 जून 2025 के द्वारा प्रथम चरण में वर्ष-2024-25 के लिए जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवनों में डिजिटल पुस्तकालय (बाल एवं किशोर पुस्तकालय) स्थापित किये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा कुल-345 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है. पुस्तकालय में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पुस्तकों का कय किया जाना है।
पुस्तकों के खरीद हेतु निर्धारित धनराशि में से 50 प्रतिशत नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) के माध्यम से एवं 50 प्रतिशत शासकीय/अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें जिसमें स्थानीय भाषाओं के साहित्यकारों, स्थानीय प्रकाशन, स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों राष्ट्रनायकों एवं शहीदों की जीवनी, स्थानीय / क्षेत्रीय लेखकों, प्रतिष्ठित विद्वानों की पुस्तकें, कवियों की पुस्तकें जिनमें स्थानीय इतिहास संस्कृति साहित्य से सम्बन्धित हो, को भी शामिल किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के आवश्यकतानुसार तथा महिलाओं एवं बाल साहित्य से सम्बन्धित ज्ञानवर्धक पुस्तकों को भी शामिल किया जाना है। तथा शासकीय प्रकाशकों के साथ साथ अन्य प्रकाशकों की पुस्तके जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित पुस्तकों का कय किया जाना है। उक्त से सम्बधित पुस्तके जनपद स्तरीय समिति पुस्तकों का चयन करेगी जिसमें जनपद स्तरीय समिति सामर्थ्य/मूल्य का निर्धारण और समझने में आसान भाषा/सामग्री पर विचार करते हुए पुस्तकों का चयन करेगी।
डिजिटल लाइब्ररी हेतु पुस्तकों के सम्बंध में इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था जो जेम पोर्टल पर पंजीकृत हो, को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपने-अपने प्रकाशकों के पुस्तकों की सूची, जिसमें पुस्तको का नाम, प्रकाशक का नाम, निर्धारित मूल्य एवं छूट का प्रतिशत आदि का विवरण विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 07 दिवस के अन्दर पंचायती राज विभाग अम्बेडकरनगर की मेल आई०डी०-dproan-up@nic.in पर प्रेषित कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात पुस्तको को चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
(सर्वेश कुमार पांडेय, जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकरनगर)