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(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक सं0-3089/ एसएलएसए-140/2025 (हैदर) दिनांकित 29 सितम्बर, 2025 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों (बांदा, कानपुर देहात, महोबा, पीलीभीत, मऊ, सन्तकबीरनगर, मुरादाबाद, चित्रकूट, कासगंज, झांसी, सहारनपुर, मेरठ) में अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद रिक्त हैं एवं उक्त जनपदों में अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। जिसमें इस पद पर नियुक्ति हेतु कुछ सामान्य नियम व शर्त सहित एक सामान्य विज्ञापन प्रारूप उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किया है।
अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता भारत के किसी भी राज्य में जिला जज, अपर जिला जज या उच्च पद के न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो। आवेदक द्वारा अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद हेतु प्रस्तुत विज्ञापन के दिनांक से दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिये तथा वर्तमान में कार्यरत न्यायिक अधिकारी विज्ञापन की तिथि से 03 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने चाहिये। उक्त पद हेतु न्यायिक अधिकारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय या विजिलेंस जांच लम्बित न हो और न ही किसी विभागीय जांच में या फौजदारी न्यायालय द्वारा उसको दण्डित किया गया हो। उक्त पद हेतु न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति मेरिट पर साक्षात्कार, उसके सर्विस रिकार्ड, गोपनीय रिपोर्ट, चरित्र, सामान्य व्यवहार व प्रतिष्ठा के आधार पर की जायेगी। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत का स्थानान्तरण एक जनपद से अन्य जनपद में प्रशासनिक आधार, जरूरत तथा सार्वजनिक हित में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से अनुमोदन किया जा सकता है। इस पद पर उसकी नियुक्ति 05 वर्ष के लिये या 65 वर्ष तक की उम्र पूर्ण करने तक की जायेगी। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत का वेतन अधिनियम के अन्तर्गत पारित शासनादेशों के अनुपालन में अन्तरिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुये वेतन तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महगाई भत्ता देय होगा।
उपरोक्त पद हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के प्रारूप को उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की वेबसाइट (https://upslsa.up.nic.in) या जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/ ambedkarnagar अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए०डी०आर० भवन, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र की मूलप्रति को आवेदक अपने पास रखें तथा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। साक्षात्कार के दिनांक की सूचना आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर प्रस्तुत किये गये व्हाट्सअप नम्बर व ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के प्रत्येक स्थान पर अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करने होगें। हस्ताक्षर के किसी स्थान पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं तो उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
👉अन्य जानकारी के लिये इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र कार्यालय सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 4/7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में जमा कर सकते हैं एवं अन्य आवश्यक जानकारी के लिये कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0522-2286395 पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए०डी०आर० भवन, जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर से सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2025 की सायं 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें।
(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता) अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर





