अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) जनपद में बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन पूर्णतया प्रतिन्धित है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 09-11-2023 को “ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति-2023” को मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश ड्रोन आपरेशन सुरक्षा नीति-2023 के नीति निर्देशक तथ्य निम्नवत हैं:-
1. सभी ड्रोन (सिवाय कुछ विशेष श्रेणियों के) के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और प्रत्येक ड्रोन को एक विशिष्ट पहचान संख्या (UID) प्रदान की जायेगी।
2. जिला स्तर पर पुलिस को ड्रोन की गतिविधियों को निगरानी करने की व्यवस्था की गई है, जिससे उनका संचालन स्थानीय स्तर पर ट्रैक किया जा सके।
3. राज्य में रेड जोन (उड़ान निषिद्ध क्षेत्र), येलो जोन (संशोधित अनुमति पर उड़ान), और ग्रीन जोन (स्वीकृति के साथ उड़ान) निर्धारित किए गए हैं।
4. अनधिकृत रूप से तथा बिना अनुमति ड्रोन का संचालन करने वालों के विरूद्ध नियमतः वैधानिक कार्यवाही की जाए।
5. ड्रोन उड़ाने/संचालन से पूर्व स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक स्तर पर जन-जागरूकता और निगरानी बढ़ाई जाए एवम् ग्राम सुरक्षा समितियों, ग्राम प्रधानों, विद्यालयों आदि में जागरूकता बैठकें कर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाए।
हाल के दिनों में जनपद के विभिन्न ग्रामों, कस्बों एवं सुदूर क्षेत्रों से ड्रोन की गतिविधियों एवं उनसे जुड़ी अफवाहों के प्रसार की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं। इस सन्दर्भ में अनावश्यक भ्रम, सुरक्षा सम्बन्धी शंकाएं एवं अफवाहों को रोकने हेतु आवश्यक सतर्कता एवं संवेदनशीलता अपनाई जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी “ड्रोन नीति 2023” तथा उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्धित शासनादेशों में स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया गया है कि;
1. ड्रोन का संचालन केवल अधिकृत संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है।
2. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाना वर्जित एवं दण्डनीय है।
3. ड्रोन के उपयोग हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति / समन्वय अनिवार्य है, विशेष रूप से संवेदनशील, भीड़भाड़ वाले या सीमावर्ती क्षेत्रों में।
4. किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि या अफवाह की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाना/उपजिलाधिकारी कार्यालय/जिला नियंत्रण कक्ष को दी जाए।
5. “ड्रोन नीति 2023” के प्राविधानों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. अफवाह या भ्रामक वीडियो फैलाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमतः वैधानिक कार्यवाही की जाए।
अपर जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।