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{गिरजा शंकर गुप्ता}
अंबेडकर नगर। 28 अक्टूबर 2025।(आशा भारती नेटवर्क) मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान राजस्व ग्राम आमादरवेशपुर, विकास खंड रामनगर, तहसील आलापुर में कंबाइन मशीन से नियम के विरुद्ध बिना एसएमएस (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम) लगाए धान की कटाई करते हुए पाए जाने पर संबंधित मशीन (मशीन नंबर यूपी45 एएम 9133, मशीन स्वामी– लालता प्रसाद पुत्र राम समूझ निवासी भोजपुर, परगना बिडहर, तहसील आलापुर अंबेडकरनगर) को सीज कराने हेतु संबंधित उपजिलाधिकारी एवं कृषि विभाग को निर्देशित किया गया।

आपको बता देंकि कृषि अपशिष्ट या पराली को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पशुओं एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सभी कृषक पराली न जलाएँ और पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय जैसे मल्चर, हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम आदि का उपयोग करें।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06 नवम्बर 2024 के अनुसार पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) की राशि 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए ₹5,000, 2 से 5 एकड़ के लिए ₹10,000 और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए ₹30,000 निर्धारित की गई है। पराली जलाने की घटना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली तथा धारा-26 के अंतर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर अर्थदण्ड व एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है।





