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- जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक
- बीएलओ अपने बूथ पर घर-घर जाकर मतदाता सूची की शुद्धता का सत्यापन करें
अंबेडकर नगर, 29 अक्टूबर, 2025। (आशा भारती नेटवर्क) जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम शुक्ला ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। और साथ ही साथ सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का विशेष ध्यान दिया जाए।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों से सभी बूथों पर अपने-अपने बूथ लेबल एजेंट (BLA) नियुक्त करने और उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहायोग करेंगे। उन्होंने डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें। उन्होंने बताया कि किसी भी मतदेय स्थल पर बारह सौ से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 03 नवम्बर, 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा। 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 09 दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में मतदाताओं से संबंधित माननीय आयोग निर्देश के संबंध में श्रेणीवार जानकारी देते हुए बताया कि *श्रेणी (ए)* ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाता का केवल एनुमरेशन फॉर्म भरवाना होगा और दस्तावेजों के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना होगा।
श्रेणी (बी)- ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ है। लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है। उन्हें जन्म तिथि और / या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची (13 दस्तावेजों की) में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
श्रेणी (सी) ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच हुआ है। उनको जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची (13 दस्तावेजों की) में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। और पिता या माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची (13 दस्तावेजों की) में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
श्रेणी डी- ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ है। उनको जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची (13 दस्तावेजों की) में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे साथ ही पिता के जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची (13 दस्तावेजों की) में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे और माता कीजन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची (13 दस्तावेजों की) में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
उन्होंने आगे बताया कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लिखित हो तो, स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर उत्तर प्रदेश की निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो, को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। 13 दस्तावेज निम्नवत है-
1. केंद्रीय/राज्य/ सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)
2. सरकार / स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी /सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत्त मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक्त प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अथवा कोई जाति
प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो)।
10. राज्य / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिवार रजिस्टर की नकल /प्रति।
11. सरकार द्वारा आवंटित भूमि / मकान का प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र सेख्या 23/2025-ईआरएस / खंड II दिनांक 09-09-2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13. 01-09-2025 के सन्दर्भ में बिहार के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली का उद्धरण ।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों और मतदाताओं से विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। उन्होने सभी राजनैतिक पार्टियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपनें पार्टी के बी०एल०ए० से जनपद के समस्त 1899 बूथों पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में सहयोग कराना सुनिश्चित करें, जिससे कोई भी अर्ह नागरिक मतदाता सूची में सम्मलित होने से वंचित न रहें।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सदानन्द गुप्ता, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश चन्द्र द्विवेदी, भाजपा, सपा, अपनादल, बसपा सहित अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।





