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अंबेडकर नगर 29 अक्टूबर 2025। (आशा भारती नेटवर्क)
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के सचिव द्वारा पत्र संख्या I/314732/2025, दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि बोर्ड में पंजीकृत अनेक निर्माण श्रमिकों द्वारा पिछले 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनका पंजीयन 04 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से नवीनीकृत नहीं हुआ है, यदि वे दिनांक 15 नवम्बर, 2025 तक अपना नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो उनके पंजीयन को निष्क्रिचय (इनएक्टिव) सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा।
सहायक श्रमायुक्त, अम्बेडकर नगर द्वारा श्रमिक हित में समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से यह अपील की गई कि जिनका पंजीयन 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से नवीनीकृत नहीं हुआ है, वे निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक-15.11.2025 से पूर्व अपने नवीनीकरण की प्रक्रिया निकटतम जन सेवा केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र/सी.एस.सी. (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से पूर्ण करा लें। अन्यथा की स्थिति में उनके पंजीयन को स्वतः समाप्त मानते हुए संबंधित श्रमिक को बोर्ड की योजनाओं एवं लाभों से वंचित होना पड़ेगा।





