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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में श्री चन्द्रोदय कुमार, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 31.10.2025 को बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या, में बाल अधिकार एवं किशोर न्याय अधिनियम के सम्बन्ध में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं नारी शरणालय अयोध्या का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्रीमती अंजिता सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, श्री राजन राठी, सिविल जज जू०डि०-त्वरित, जि०वि० से० प्रा० अम्बेडकरनगर के कर्मचारीगण पी०एल०वी० तथा बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या से केयर टेकर अन्य स्टाफ एवं बाल अपचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना दो प्रकार की है, कोविद्ध एवं सामान्य, दोनो ही योजना तन बच्चों की मदद करती है जिनके माता-पिता का निधन हो गया है, कोविड योजना के अंतर्गत 18 साल तक के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का निधन कोविड-19 से हो गया है को 4000 प्रति माह दिये जायेंगे एवं सामान्य योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से अलग किसी अन्य कारण से माता-पिता को खो दिया है दोनो प्रकार की योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा और अन्य सहायता भी मिलती है। अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा बाल अधिकारों पर जानकारी देते हुये बताया गया कि बच्चों को जीवन का अधिकार, भोजन, पोषण, स्वास्थय, विकास, शिक्षा, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार, मनोरंजन, सुरक्षा का अधिकार है। भारत के कुछ बाल अधिकारों के अंतर्गत बच्चों को आगे बढ़ाने की पहली जिम्मेदारी मां बाप दोनों की है। राज्य इस काम में अभिभावक को सहारा देगा। राज्य और माता पिता बच्चों के विकास के लिये उचित प्रयास करें, बच्चे को उच्चतम स्वास्थय एवं चिकित्सीय सुविधायें पाने का अधिकार है। प्रत्येक राज्य हर बच्चे के प्रारम्भिक स्वास्थय पर विशेष ध्यान देगा और शिशुओं की मृत्यु दर कम करने पर विशेष तौर पर काम करेगा। प्रत्येक बच्चे को अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है। बच्चे का पर्याप्त मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास आदि है बच्चों के विकास एवं हित के लिये सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें भी चलायी जा रही हैं।
इसके अतिरिक्त अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आमजन को विधिक जानकारी / सहायता प्राप्त कराने के लिये टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर-15100 एवं नालसा द्वारा संचालित आनलाईन एल०एस०एम०एस० पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई तथा माह दिसम्बर में दिनांक 13.12.2025 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया।
शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या की स्वच्छता, किशोर अपचारियों के खाने पीने एवं उनके स्वास्थय के सम्बन्ध में शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों पर जानकारी ली गई। बाल अपचारियों हेतु शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने बदलते मौसम से होने वाली स्वास्थय समस्याओं एवं अन्य किसी प्रकार की अस्वस्थता होने पर अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये एवं अपर जिला जज सचिव महोदय द्वारा किशोर अपचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी गई एवं पूछा गया कि क्या सभी अपचारियों के पास अधिवक्ता है अथवा नहीं उनके मुकदमों की पैरवी ठीक से हो रही है अथवा नहीं एवं यदि किसी अपचारी के पास अधिवक्ता नहीं है अथवा कोई समस्या है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर अपनी पैरवी करवा सकते।
शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा नारी शरणालय, अयोध्या के दौरान महिला संवासिनियों के स्वच्छता, स्वास्थय, भोजन आदि व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गई एवं प्रभारी अधीक्षिका को आवश्यक निर्देश दिये गये।





