{राजेश प्रताप सिंह क्राइम रिपोर्टर}
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए समय के आवंटन की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए बुक कराए जाने वाले स्लाट से एक घंटे के भीतर बैनामा करा लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा निर्धारित समय के भीतर बैनामा नहीं हो पाने की दशा में स्लाट बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी। यह नई व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी। इस संबंध में विलेख लेखकों और अधिवक्ताओं को सूचित करने के साथ ही रजिस्ट्री कराने के लिए स्लाट बुक करते समय भी पोर्टल से संबंधित मोबाइल फोन पर जानकारी भेजी जा रही है।
प्रभारी सब रजिस्टार भीटी अहमद काजिम आब्दी ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से किए जाने वाले सभी आवेदनों पर नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके तहत निबंधन के लिए आवेदन करने पर जो समय-आवंटन प्राप्त होगा, वह निर्धारित समय से केवल एक घंटे तक ही मान्य होगा। यदि निर्धारित समय के एक घंटे बाद तक निबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आवंटित समय स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित पक्षकार को निबंधन कार्य कराने के लिए दोबारा आवेदन कर नया समय-आवंटन लेना अनिवार्य होगा।
प्रभारी सब रजिस्टार अहमद काजिम आब्दी ने इस नई व्यवस्था के संबंध में सभी लेखकों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने पक्षकारों को पहले से ही इसकी पूरी जानकारी दे दें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही पक्षकारों को यह भी निर्देशित करने को कहा गया है कि वे एक अप्रैल 2026 से अपने निर्धारित समय पर ही रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हों और समय के भीतर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करा लें। इससे कार्यालय में भीड़ कम होगी तथा कार्य व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकेगा।


एक घंटे के भीतर कराना








