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आशा भारती नेटवर्क
अंबेडकर नगर। वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्य मछलियों जैसे कतला, रोहू, नैन, कराँच तथा विदेशी कार्प मछलियों- सिल्वरकार्प, ग्रास कार्प एवं कामन कार्प मछलियों प्रजनन करती है। इन मछलियों के संवर्धन व संरक्षण हेतु फिशरीज एक्ट, 1948 के अन्तर्गत नियन्त्रण तथा शासनादेश संख्या-4514/57/म-97-6-3 (30) / 97 दिनांक 06.10.1997 के अन्तर्गत 15 जून 2024 से 30 जुलाई, 2024 तक तालाबों, झीलों, नालो, नदियों से मछलियों को पकडना, बेचना, आयात-निर्यात आदि पर तथा शासनादेश संख्या-2238 / 57-मत्स्य/97 दिनांक-04 जून, 1997 के अन्तर्गत 15 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक मत्स्य जीरा, फाई, फिंगरलिंग मत्स्य बीज व 10 इंच तक की मछलियों को पकड़ने, नष्ट करने, बेचने पर जनपद अम्बेडकरनगर की सीमान्तर्गत प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रतिबन्ध लगाया जाता है, साथ ही कोई भी व्यक्ति दिनांक 01.07.2024 से 31.08.2024 तक प्रजननशील मछलियों को न तो पकड़ेगा, न ही मारेगा और न ही बेचेगा।
उक्त अवधि में मछली की शिकारमाही, बिकी व आयात-निर्यात की चेकिग हेतु मत्स्य विभाग/पुलिस विभाग / राजस्व विभाग (निरीक्षक स्तर से नीचे नहीं) को अधिकृत किया जाता है। जो भी व्यक्ति मछली का अवैधानिक शिकार / विकी आयात-निर्यात करते हुए पकडा जाता है उसके विरूद्ध तत्काल नियमानुसार “फिशरीज एक्ट, 1948” के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
(अविनाश सिंह) जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर
पत्रांक
– 96 / मत्स्य प्रजनन अवधि-मत्स्य आखेट प्रतिबन्ध / 2024-25
दिनांक-14/06/2024