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वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध में वृद्धाश्रम अकबरपुर में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
महेश चंद्र गुप्ता/अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 28 फरवरी को वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाश्रम एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।
इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्रीमती ज्योत्सना मणि यदुवंशी, अपर सिविल जज सी०डि०/ए०सी० जे०एम, श्री अभिषेक सिंह, सिविल जज, जू०डि०/ जे०एम० टाण्डा, जि०वि० से० प्रा० के कर्मचारी एवं पी०एल०वी तथा वृद्धाश्रम अकबरपुर से सत्यप्रकाश, प्रबन्धक, वृद्धाश्रम, अकबरपुर एवं वृद्धजन द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिये कई योजनायें तथा नीतियां शुरू की हैं इन योजनाओं का उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। उन्होने बुजुर्गों के अधिकारों के बावत बताया कि माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 एवं माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) बिल 2019 के तहत अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपने व्यस्क बच्चों अधवा ऐसे संबंधित्तों से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है यह अपने संबन्धितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्तव है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा नालसा द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने के कम में जारी सेवाओं जैसे टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर-15100 पर कॉल कर तत्काल विधिक सहायता व जानकारी लेने एवं विधिक सहायता हेतु शिकायत अथवा प्रार्थना पत्र को आनलाईन एल०एस०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से निस्तारण करवाकर भी आप अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते है।
शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाश्रम निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों से मुलाकात एवं बातचीत कर उनके स्वास्थय के सम्बन्ध में जानकारी ली एवं उनकी समस्याओं के बारे में जाना किसी वृद्धजन द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई। अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा प्रबन्धक वृद्धाश्रम को वृद्धजनों का बदलते मौसम के अनुसार स्वास्थय का ध्यान रखे जाने एवं अस्वस्थ होने पर अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं वृद्धजनों हेतु दस्तावेजों से सम्बन्धित समस्याओं के लिये सम्बन्धित विभाग में पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया एवं वृद्धाश्रम परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया
निरीक्षण समिति द्वारा जिला कारागार एवं महिला बैरक का निरीक्षण कर बन्दियों से मुलाकात की गई एवं उनके भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति के सम्बन्ध में भी बात की गई तथा जेलर को परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं बदलते मौसम के अनुसार अस्वस्थता की अवस्था में चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।